Umesh Pal kidnapping case: उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज की कोर्ट ने अतीक अहमद और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2006 का है, जब माफिया अतीक अहमद ने अपने बाहुबल के जोर पर उमेश पाल का अपहरण कर अपने पक्ष में गवाही दिलाई थी। 17 साल पुराने इस मामले में अब अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है।
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद और दो अन्य को उम्रकैद की सजा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार एक अभियान चलाकर अपराधियों का सफाया कर रही है और अदालत से अनुरोध किया जा रहा है कि हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोगों का मानना है कि राज्य में भयमुक्त माहौल बनेगा।
#WATCH | Our Govt is eradicating criminals by running a drive and Court is being requested that every criminal gets stringent punishment: UP Deputy CM Brajesh Pathak on Atiq Ahmed and two others sentenced to life imprisonment in Umesh Pal kidnapping case pic.twitter.com/GCRU1MobKg
— ANI (@ANI) March 28, 2023
डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे।
अतीक का भाई अशरफ बरी आपको बता दें किउमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
पाल के परिवार का बयान
वहीं इस फैसले के बाद उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे। उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सजा होनी चाहिए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।