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मुकदमें के उलट हो रही थी पेशबंदी, जांच में नही साबित हुआ बलात्कार का आरोप l

(सुल्तानपुर) कोतवाली देहात के वजूपुर निवासी गुल्फसा बेगम की तहरीर को पुलिस ने बलहीन मानते हुए मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया।जिस व्यक्ति पर आरोप लगे थे उसी ने बीते माह एक मुकदमा कोतवाली देहात थाने में दर्ज कराया है।
आपको बता दें कि गुल्फ़सा पत्नी इबरार ग्राम वजूपुर थाना कोतवाली देहात ने आरोप लगाया कि बीते माह 27 जुलाई को अपने बच्चे का राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने के लिए अपने गावँ के कोटेदार सलाहुददीन के घर गयी तो उसने प्रार्थिनी का काम करवाने के लिए कमरे में ले गए और नशीला पेय पदार्थ पिला दिया ,बेहोशी की हालत में प्रार्थिनी के साथ कोटेदार ने बलात्कार किया। प्रार्थिनी जब होश में आई तो कोटेदार सलाहु‌द्दीन ने पिस्टल लगाकर धमकाया। प्रार्थिनी डरी सहमी वहां से अपने घर चली आई और पारिवारिक समस्याओं के कारण थाने पर विलंब से सूचना दी।इधर कांग्रेसी नेता सलाहुद्दीन ने कहा कि मुझ पर लगाये गए आरोपी निराधार हैं। मेरे ही गाँव के दबंग जलीस उर्फ फिरोज पुरानी रंजिश को लेकर बीते 27 जुलाई को प्रार्थी अपने गाँव वाले घर से शहर सुलतानपुर आ रहा था जैसे ही कड़िया नाला के पास पहुंचा था कि एकाएक जलीस उर्फ फिरोज, राशिद, महताब, गुल्लू, एहशान व एजाजुद्दीन व 10 अज्ञात एक राय होकर आये और अपने-अपने हाथों में लिये असलहा लेकर फायर किया मारा पीटा जिसकी एफआईआर थाने पर दर्ज है।विरोधी मामले में बचाव के लिए महिला को आगे करते हुए फर्जी तहरीर दिलवाई जिसका कोई आधार नही।

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