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NCL 2.0 के तहत जनपद सुलतानपुर में आयोजित किया गया वाद-विवाद (Debate) एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता ।

सुलतानपुर–          दण्ड से न्याय की ओर

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री कुँवर अनुपम सिंह के निर्देशन में जनपद सुलतानपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में “नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के संबंध में चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान 2.0

 

नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियान NCL 2.0 के क्रम में आर.टी.सी. पुलिस लाइन, सुलतानपुर में वाद-विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कानून की समझ और लेखन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु आरक्षियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.205 को पुलिस लाइन्स सभागार सुलतानपुर में “नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियान NCL 2.0 के क्रम में आर.टी.सी. पुलिस लाइन, सुलतानपुर में वाद-विवाद (Debate) एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रशिक्षुओं में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA) के संबंध में जागरूकता बढ़ाना था, ताकि वे न केवल कानून की जानकारी प्राप्त करें बल्कि समाज में उसके प्रति जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय भूमिका निभाएँ ।

वाद विवाद (Debate) प्रतियोगिता में प्रशिक्षु आरक्षियों ने विषय पर अपने विचारों को तार्किक, तथ्यपरक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कुछ प्रतिभागियों ने नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता, आधुनिक न्याय व्यवस्था में इनकी भूमिका तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर प्रकाश डाला, वहीं कुछ ने इनके प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियों पर भी चर्चा की ।

 

निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रशिक्षु आरक्षियों ने अपने निबंधों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) से जुड़े प्रावधानों, उनके उद्देश्यों तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया।

 

प्रतियोगिता के दौरान प्रशिक्षुओं की सृजनशीलता, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं कानून के प्रति समझ को देखकर सभी अधिकारीगणों ने उनकी सराहना की गयी।

👉🏻इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक थाने में नए कानूनों की प्रमुख धाराओं, प्रावधानों एवं जनता से जुड़े अधिकारों-कर्तव्यों की जानकारी को सरल हिंदी भाषा में पोस्टर, हैंडबिल, ऑडियो-वीडियो क्लिप के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जा रहा है।

👉🏻ग्राम सभाओं, स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, पंचायत भवनों एवं चौराहों पर कैंप/सेमिनार/जनसभा/नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज एवं पुलिस टीम द्वारा लाइव उदाहरणों के साथ नए कानूनों की व्याख्या की जा रही है।

👉🏻विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों एवं व्यापारियों को ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, वीडियो रिकॉर्डिंग, समयबद्ध जांच, डिजिटल साक्ष्य जैसे प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। अभियान में NGO, स्वयंसेवी संगठन, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि एवं मीडिया का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।

👉🏻नए कानूनों के प्रति जागरुकता अभियान में जीरो एफआईआऱ, ई-एफआईआर, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण के प्राविधान, नये अपराध, प्रोद्योगिकी और फारेंसिक के उपयोग से संबंधित प्राविधान, पीडित-केन्द्रित प्राविधान, आदि पर जागरुकता कार्यक्रम में विशेष रुप से प्रकाश डाला गया।

👉🏻जनता से अपील है कि नए कानूनों की जानकारी प्राप्त करें, अपराध रोकथाम में सहयोग करें तथा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर त्वरित सूचना दें।

पुलिस मीडिया सेल

                 जनपद सुलतानपुर

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