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01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले बन सकेंगे नए मतदाता

06 जनवरी से शुरू होगी नए मतदाताओं के आवेदन की प्रक्रिया

 

निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत 01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिकों को नए मतदाता बनने का अवसर दिया जा रहा है। आयोग के निर्देशानुसार 06 जनवरी 2026 को विधानसभा निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद नए मतदाता के रूप में आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

 

ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन सभी मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म भरे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण के समापन के बाद यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

 

एसआईआर में मैपिंग न होने पर नोटिस

एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं की अपने अभिभावकों (माता, पिता, दादा, दादी, नाना या नानी) के साथ मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा 06 जनवरी से नोटिस जारी कर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे मतदाताओं को 27 फरवरी 2026 तक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात ही उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

नए मतदाताओं को भरना होगा फॉर्म-06

जिन नागरिकों का नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और जो नए मतदाता बनना चाहते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित  फॉर्म-06  भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया के लिए घोषणा पत्र भी भरना होगा, जिसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित विवरण अंकित करना आवश्यक होगा।

 

निवास प्रमाणित करने के लिए मान्य दस्तावेज

निवास प्रमाण के लिए आवेदक को निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा—

 

1. उसी पते पर कम से कम एक वर्ष पुराना पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल

2. आधार कार्ड

3. राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक

4. भारतीय पासपोर्ट

5. राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख (किसान बही सहित)

6. रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की स्थिति में)

7. रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के मकान की स्थिति में)

 

जन्मतिथि प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज

जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु निम्न में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा—

1. सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिका अथवा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र

2. आधार कार्ड

3. पैन कार्ड

4. ड्राइविंग लाइसेंस

5. सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 या 12 का प्रमाणपत्र (यदि जन्मतिथि अंकित हो)

6. भारतीय पासपोर्ट

आवेदन की अंतिम तिथि

पूर्ण रूप से भरा हुआ  फॉर्म-06 एवं संबंधित अभिलेख  06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक संबंधित  बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को जमा करना अनिवार्य होगा। समयसीमा के भीतर आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों के नाम  06 मार्च 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाएंगे।

 

निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

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