होटल–रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं, ज़बरदस्ती वसूली पर करें शिकायत।

नई दिल्ली / डेस्क रिपोर्ट:
देशभर के उपभोक्ताओं के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सर्विस चार्ज देना पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) है। इसे ग्राहक पर अनिवार्य रूप से थोपना कानूनन गलत है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़कर वसूली नहीं कर सकते। ग्राहक यदि सेवा से संतुष्ट हो, तभी वह अपनी इच्छा से टिप या सर्विस चार्ज दे सकता है।
जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन
यदि कोई होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट:
बिल में बिना पूछे सर्विस चार्ज जोड़ता है
सर्विस चार्ज हटाने से मना करता है
सर्विस चार्ज न देने पर ग्राहक से दुर्व्यवहार करता है
तो यह अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) की श्रेणी में आता है।
कहाँ करें शिकायत?
ऐसी किसी भी स्थिति में उपभोक्ता तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
📞 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915
📱 WhatsApp नंबर: 8800001915
🌐 ऑनलाइन पोर्टल: consumerhelpline.gov.in
शिकायत करते समय बिल की कॉपी, रेस्टोरेंट का नाम, स्थान और घटना का विवरण देना उपयोगी रहेगा।
उपभोक्ताओं से अपील
उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी तरह की जबरन वसूली को स्वीकार न करें। आपकी एक शिकायत न सिर्फ आपको न्याय दिला सकती है, बल्कि अन्य उपभोक्ताओं को भी ऐसे शोषण से बचा सकती है।
जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त भारत की पहचान है।




