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सावधान! बिना मैपिंग वाले मतदाताओं का नाम कटने का खतरा, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन; ऐसे चेक करें अपना नाम।

वोटर लिस्ट (SIR-2026) अपडेट: कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया? घर बैठे SMS और ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपनी डिटेल

नई दिल्ली/डेस्क। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR-2026) का कार्य तेज़ी से चल रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज हो। कई बार तकनीकी कारणों या मैपिंग न होने की वजह से नाम कटने का खतरा रहता है।

नागरिकों की मदद के लिए Association for Protection of Civil Rights (APCR) ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे।

मोबाइल से चुटकियों में चेक करें नाम (SMS प्रक्रिया)

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं:

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएँ।

टाइप करें: ECI <स्पेस> अपना EPIC नंबर (जैसे: ECI ABC1234567)

इसे 1950 पर भेज दें।

कुछ ही समय में आपको आपकी वोटर लिस्ट (SIR-2026) की पूरी डिटेल SMS के जरिए मिल जाएगी।

 ऑनलाइन देखें भाग संख्या और पोलिंग बूथ की जानकारी

अपनी नई भाग संख्या (Part Number), क्रम संख्या (Serial Number), और अपने BLO/ERO की जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के इस आधिकारिक लिंक पर क्लिक करें:

👉 http://Electoral Search Portal

3. डिजिटल वोटर आईडी कार्ड (e-EPIC) डाउनलोड करें

यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड की डिजिटल कॉपी (e-EPIC) सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:

👉 http://Download e-EPIC

नाम नहीं मिलने पर क्या करें? (Claims & Objection)

यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ‘Claims & Objection’ प्रक्रिया के दौरान आप सुधार कर सकते हैं:

नया नाम जोड़ने के लिए: Form-6 यहाँ से भरें या APCR की स्थानीय टीम से संपर्क करें।

नाम या डिटेल में सुधार के लिए: यदि नाम, पता या अन्य जानकारी गलत है, तो सुधार के लिए Form-8 भरें।

मैपिंग और नोटिस प्रक्रिया को समझें

आयोग के नियमों के अनुसार:

सुरक्षित नाम: जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आ चुका है, उन्हें बिना नोटिस दिए सूची से नहीं हटाया जाएगा।

मैपिंग प्रक्रिया: जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा।

ड्राफ्ट लिस्ट: ऐसे मतदाता जिनका डेटा अधूरा है, वे ड्राफ्ट लिस्ट में बने रहेंगे। उन्हें अपनी आयु और पते के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर अपनी मैपिंग पूरी करनी होगी।

शिकायत दर्ज करने का माध्यम

वोटर लिस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत के लिए आप निर्वाचन आयोग को सीधे ईमेल कर सकते हैं:

📧 Email: complaints@eci.gov.in

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