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ट्रेन छूटने पर भी नहीं डूबेगा पैसा: जानें TDR फाइल करने का सही तरीका और रेलवे के रिफंड नियम

भारतीय रेलवे से सफर करना जितना आसान है, कई बार ट्रेन छूट जाने या अचानक प्लान बदल जाने पर टिकट के पैसे वापस पाना उतना ही उलझा हुआ लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सही समय पर सही कदम उठाएं, तो आपका एक भी पैसा नहीं डूबेगा?

1. अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें? (TDR फाइल करें)

अगर आप स्टेशन देरी से पहुंचे और आपकी ट्रेन छूट गई, तो घबराएं नहीं। आप TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करके रिफंड मांग सकते हैं।

समय सीमा: ट्रेन के चार्ट बनने के बाद और ट्रेन के प्रस्थान के समय से 1 घंटे के भीतर आपको ऑनलाइन TDR फाइल करना होगा।

प्रक्रिया: IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर ‘My Transactions’ में जाकर ‘File TDR’ का विकल्प चुनें।

रिफंड राशि: आमतौर पर बेस फेयर का 50% तक वापस मिल सकता है (नियमों के अधीन)।

2. कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर कितना कटेगा?

अगर आपने खुद प्लान बदला है, तो रिफंड की राशि इस पर निर्भर करती है कि आप ट्रेन छूटने से कितने

समय पहले कैंसिल कर रहे हैं:

| समय सीमा | कैंसलेशन चार्ज (प्रति यात्री) |
|—|—|
| 48 घंटे पहले तक | फ्लैट चार्ज (AC 1st: ₹240, AC 2nd: ₹200, AC 3rd: ₹180, Sleeper: ₹120) |
| 12 से 48 घंटे के बीच | कुल किराए का 25% |
| 4 से 12 घंटे के बीच | कुल किराए का 50% |
| 4 घंटे से कम | कोई रिफंड नहीं (अगर TDR फाइल नहीं किया) |

3. अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो आप पूरा रिफंड (Full Refund) ले सकते हैं। इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं कटता।

नोट: इसके लिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले TDR फाइल करना अनिवार्य है।

4. वेटिंग और RAC टिकट के नियम

Waitlisted/RAC: अगर आप ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो सिर्फ ₹60 प्रति यात्री (clerkage charge) काटकर बाकी पैसे वापस मिल जाते हैं।

ऑटो-कैंसल: अगर आपका ई-टिकट चार्ट बनने के बाद भी ‘Waitlisted’ रह जाता है, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है और पैसा आपके बैंक खाते में वापस आ जाता है।

रिफंड पाने के लिए जरूरी टिप्स:

ऑनलाइन टिकट: IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए ‘Cancel Ticket’ बटन का इस्तेमाल करें।

काउंटर टिकट: अगर टिकट खिड़की से लिया है, तो आपको नजदीकी स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर ही टिकट सरेंडर करना होगा।

डिजिटल पेमेंट: रिफंड हमेशा उसी अकाउंट में आता है जिससे आपने पेमेंट किया था। इसमें आमतौर पर 3 से 7 वर्किंग डेज का समय लगता है।

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