देशमुख्य समाचारयू पीलोकल न्यूज़

ग्राम प्रधान की शिकायत करने के नए नियम लागू

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधान की शिकायत करने के नियमों में बदलाव किया है। अब केवल ग्रामसभा के निवासी ही हलफनामा लगाकर ग्राम प्रधान की शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई बाहरी व्यक्ति शिकायत करता है, तो वह स्वीकार नहीं की जाएगी।

शिकायत करने से पहले ध्यान रखें

– शिकायतकर्ता को ग्रामसभा का निवासी होना आवश्यक है।

– शिकायत के साथ हलफनामा लगाना अनिवार्य है।

– यदि शिकायत झूठी या फर्जी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

 

जिलाधिकारियों को निर्देश

सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इन नए नियमों को सख्ती से लागू करें। इसका उद्देश्य ग्राम प्रधानों के खिलाफ अनावश्यक और झूठी शिकायतों को रोकना है।

 

ग्राम प्रधान की शिकायत करने के तरीके

 

– ग्राम प्रधान की शिकायत करने के लिए आप जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

– आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं या 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

– शिकायत करने से पहले साक्ष्य इकट्ठा करना आवश्यक है ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!