नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 80 हजार का अर्थदंड

ByGanesh Mahor

Jul 19, 2023

 

 

नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को जीवन कारावास व 80 हजार का अर्थदंड

 

 

मथुरा। दिनांक 18 जुलाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की माँ ने थाना फरह में 18 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 17 मई 2023 को शाम करीब तीन बजे उसकी नाबालिग 10 वर्षीय बेटी को लेकर मेरा पति महेंद्र सिंह ने मोटर साइकिल पर बैठाकर हिंदुस्तान कॉलेज/गोवर्धन नाले के पास झाड़ी में ले जाकर बेटी के साथ बलात्कर की घटना को अंजाम दिया था। जब बेटी ने घर आकर घटना के बारे में बताया तो 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पीड़िता की माँ की तहरीर पर थाना फरह पुलिस ने अभियुक्त पिता महेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड सहिंता व 5एम/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी अपराध संख्या 145/2023 है।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त महेन्द्र सिंह को धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड, धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपये का अर्थदंड तथा पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-6 में अभियुक्त महेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा पच्चास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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