बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका: जून के बिल में लग कर आएगा 10% अतिरिक्त सरचार्ज, UPPCL ने जारी किया आदेश

लखनऊ/: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी और जेब पर असर डालने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य के सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं पर 10% अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) लगाने का फैसला किया है। यह बढ़ा हुआ सरचार्ज जून 2026 के बिजली बिलों में जुड़कर आएगा।
सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगा नियम
UPPCL के रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट (Regulatory Affairs Unit) के मुख्य अभियंता (Chief Engineer) पंकज सक्सेना द्वारा 29 मई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक पत्र (पत्र संख्या: 200/RAU/IC) के अनुसार, यह नियम किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं (घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल) पर समान रूप से लागू होगा।
क्यों बढ़ाया गया सरचार्ज?
आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के ‘MYT फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशंस, 2025’ के नियम 16(4) के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस नियम के अनुसार, पावर कारपोरेशन द्वारा ‘n-3’ महीने (यानी तीन महीने पहले) में किए गए अतिरिक्त बिजली खरीद और ट्रांसमिशन शुल्क के भुगतान की भरपाई ‘n’वें महीने (वर्तमान महीने) में उपभोक्ताओं से FPPAS के रूप में की जाती है।
इसी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 में हुई अतिरिक्त लागत की गणना के आधार पर जून 2026 के बिल में 10 प्रतिशत का सरचार्ज वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश
मुख्य अभियंता ने UPPCL के निदेशक (IT) को पत्र भेजकर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने और इसकी विस्तृत कैलकुलेशन शीट (गणना पत्रक) को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
इस आदेश की प्रतियां उत्तर प्रदेश के सभी बिजली वितरण निगमों (पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और केस्को कानपुर) के प्रबंध निदेशकों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।
उपभोक्ताओं पर असर:
इस नए आदेश के बाद जून महीने में आने वाला बिजली का बिल पिछले महीनों की तुलना में लगभग 10% महंगा हो जाएगा, जिससे भीषण गर्मी के इस मौसम में आम जनता और व्यापारियों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।




