किसान मार्च को लेकर राजधानी में लगी धारा 144, दिल्लीवाले ये 5 बातें ध्यान दें

Bymanish yadav

Feb 12, 2024

नई दिल्ली: देश के अन्नदाता किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ चल दिए हैं। किसान इस बार टैक्टरों पर राशन पानी बांधकर ला रहे हैं। जिसे देखकर लगता है कि इस बार किसान जल्दी वापस जाने के मूड में नहीं है। ऐसे में 13 फरवरी से शुरू होने जा रहे दिल्ली चलो अभियान को लेकर राजधानी में आने वाले बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली – हरियाणा के रास्तों पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं किसानों के इस मार्च से दिल्ली में अशांति न फैले इसे देखते हुए दिल्ली में पूरे एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।

दिल्ली में एक महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में सभा करने, जुलूस या रैलियां निकालने और लोगों को लाने-ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के जरिए किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने और सड़कों एवं मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश दिल्ली में 12 फरवरी से 12 मार्च तक लागू रहेगा। प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों द्वारा दिल्ली में प्रवेश करने के लिए परिवहन के साधन के रूप में ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रेलर का उपयोग करने की संभावना है जिससे सड़कों पर अनिवार्य रूप से एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और इससे सड़कों पर लोगों के आवागमन और दिल्ली के निवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए राजधानी में टैक्टरों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है।

दिल्ली में धारा 144 लगने के बाद अब दिल्ली में कई सारी सुविधाओं पर बैन लग गया है। अब बिना परमिशन के किसी भी वाहन या इमारत पर लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। यानी की 12 मार्च तक दिल्ली में निजी या सार्वजनिक इमारतों पर लाउडस्पीकर बजाना बैन कर दिया गया है। अगर इस महीने दिल्ली में किसी के घर पर कोई प्रोग्राम है तो उसे लाउडस्पीकर बजाने से पहले परमिशन लेनी होगी।

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